अशासकीय स्कूलों में निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया। Free admission process in private schools.
अशासकीय स्कूलों में निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया।
Free admission process in private schools
निशुल्क और अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) के तहत प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया के तहत प्रथम चरण का आबंटन दिनांक 29 मार्च2023 को किया जा चुका हैै। पूर्व सत्र की तुलना में कम आवेदन आने के कारण छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए सत्र 2023-24 दिद्तीय चरण में जिन बच्चों द्वारा प्रथम चरण में आवेदन नही किया जा सका है, उन्हें द्वितीय चरण में पुन: आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।
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